मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
mppsc: CM udyam kranti yojana
mppsc general studies
मध्यप्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू
करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12 वीं
कक्षा पास युवाओं को प्राप्त होगा।
योजना में विनिर्माण इकाई के लिये एक लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ तथा सेवा
इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिये एक लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ मान्य की
जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से
ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क प्रचलित दर से हितग्राही को अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायेगा।
योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग, सेवा
या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा।
साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी।
मध्य प्रदेश समसामयिकी