आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरियों और एडमिशन में 10 प्रतिशत आरक्षण

10% reservation for EWS, cabinet meeting

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र— छात्राओं को अब मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियों और विभिन्न शासकीय शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। 

इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ 
— आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सभी स्त्रोतों से आय 8 लाख सालाना से ज्यादा नहीं हो।
— उनके स्वामित्व में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो (इसमें उसर, बंजर, बीहड़ और पथरीली जमीन शामिल नहीं है)।
— नगर निगम क्षेत्र में 1200 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो।
— नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट मकान/फ्लैट और नगर पंचायत क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट मकान/फ्लैट से ज्यादा आकार का आवास न हो।
— ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सीमा निर्धारित‍ नहीं की गई है। 



भोपाल/इन्दौर मेट्रो रेल के लिए त्रिपक्षीय करार

मंत्रि-परिषद द्वारा भोपाल एवं इन्दौर मेट्रो रेल के लिए केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय करार (एमओयू) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य शासन की ओर से मुख्य सचिव तथा मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को करार किये जाने के लिए अधिकृत किया गया।

मध्य प्रदेश समसामयिकी