मप्र लोक सेवा गारंटी कानून
lok seva guarantee in madhya pradesh
वर्ष 2010 में देश में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों को लोक सेवाओं के प्रदाय की
गारंटी देकर एक बड़ा कदम उठाया था। सरकार की 26 सेवाओं से शुरू हुए सफर में आज 49 विभागों
की 561 सेवाएँ शुमार हैं। आठ विभागों की 40 सेवाएं तो ऐसी हैं जो 24 घंटे में यानि समाधान एक दिवस
में सम्मिलित हैं।
लोक सेवा अधिनियम का उद्देश्य
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का उद्देश्य सरकार द्वारा अधिसूचित सेवाएँ
आम नागरिकों को एक तय समय-सीमा में उपलब्ध कराना है। अधिनियम की धारा 3 में दी गई शक्ति
अनुसार सरकार द्वारा लोक सेवाएँ अधिसूचित की गई है। पदाभिहीत अधिकारी का यह दायित्व है कि वह
ऐसी सेवाएँ अधिसूचना द्वारा निश्चित की गई समय-सीमा में आवेदक को प्रदान करें। इस प्रकार नागरिकों
को सूचना के अधिकार की तरह सेवा का अधिकार भी प्राप्त हो गया है।
आम जनता को सुविधा
अधिनियम के तहत रोज के कामों के लिये अधिसूचित सेवाएं नियत समय में मिलेगी। तय समय सीमा में
काम न होने पर इसमें जुर्माने का प्रावधान भी है, जिसमें लोक सेवकों की जवाबदेही होगी। इस कानून में
लोक सेवाओं के प्रदाय की मानीटरिंग का भी प्रावधान है। आम नागरिकों में संतोष और सरकारी
व्यववस्थाक के प्रति विश्वास पैदा करना। सुशासन स्थापित करने के लिये शासन की यह क्रांतिकारी पहल
राज्य शासन की जन प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है।
लोक सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी के लिये विशेष कानून
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के लागू होने से अधिसूचित सेवाओं की
समय सीमा में प्राप्ति सुनिश्चित होगी। अब सेवा की प्राप्ति आमजन का अधिकार है। इस महत्व पूर्ण कानून
ने अब लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आमजन के याचना भाव को शक्ति में बदल दिया है। इस
अधिनियम में सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरतने वालों के लिये शास्ति (धारा 7) का प्रावधान भी है
सूचना प्राप्त करने के हक की तरह अब अधिसूचित सेवाएँ प्राप्त करना भी आम जनता का हक बन गया
है। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत 49 विभागों की 561 सेवाएँ अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित है। समाधान एक
दिवस तत्काल सेवा अंतर्गत 8 विभागों की 40 सेवाओं का उसी दिन (Same Day) निराकरण किया जाता
है।
सेवा नहीं देने पर जुर्माना
हर सेवा की डिलीवरी के लिए एक समय अवधि तय की गई है। जो अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का पालन
करने में विफल रहता है और सेवाओं को समय पर प्रदान नहीं करता हैं, उसे प्रति दिन 250 रुपये से
लेकर अधिकतम पाँच हजार रुपये तक की रकम का भुगतान जुर्माने के रूप में करना पडता है।
अपील का अधिकार
यह अधिनियम दो चरण की अपील प्रक्रिया प्रदान करता है। जब नागरिक को समय पर अधिसूचित सेवा
प्राप्त नहीं होती तब वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। यदि प्रथम अपीलीय
प्राधिकारी के निर्णय से नागिरक असंतुष्ट है तो वह दूसरे अपील प्राधिकारी के पास अपील दायर कर
सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दूसरे अपीलीय प्राधिकारी को जुर्माना लगाने के और
अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश देने की शक्ति होती है। जहां अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाता है
वहीं आवेदकों को असुविधा झेलने के कारण मुआवजे का भुगतान किया जाता हैं। यह अनोखा कानून
सिटीजन चार्टर के उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक प्रभावी साधन प्रदान करता है।
अनूठा अधिनियम - संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहा
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 देश का पहला खास तरह का अधिनियम है जो निर्धारित
समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। अधिनियम ने वर्ष 2012 का
यू.एन.पी.एस.ए पुरस्कार जीता। लोक सेवाओं के वितरण में सुधार, वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र
का वर्ष 2012 का लोक सेवा पुरस्कार (United Nations Public Service Awards ) प्राप्त हुआ है।
राज्य ने 73 देशों से और 483 नामांकनों में से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। संयुक्त राष्ट्र का यह लोक
सेवा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता की एक प्रतिष्ठित पहचान है।
प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब
यह ऐतिहासिक अधिनियम अच्छे सुशासन को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का एक प्रतिबिंब
है। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर बुनियादी
सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है और ऐसा करने में विफलता के लिए जवाबदेही तंत्र की
योजना करता है। इस अधिनियम के तहत जाति, आय, निवास, जन्म, मृत्यु , विवाह प्रमाण-पत्र जारी
करना, भू-अभिलेखों की प्रतियाँ, खसरा नक्शा, जैसी 561 महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं को अधिसूचित
किया गया है।
7 करोड़ से अधिक आवेदनों का निराकरण
मध्यप्रदेश के समस्त, विकासखण्ड, तहसील स्तर पर कुल 426 लोक सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे
हैं। लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिक सेवाएँ उपलब्ध हैं 9 विभागों की 26 सेवाओं के साथ लागू किये गए इस
कानून के दायरे में अब तक 561 से अधिक शासकीय सेवाओं को शामिल किया जा चुका है। कानून
अंतर्गत ऑनलाइन सेवा प्रदाय अंतर्गत अब-तक 7 करोड़ से भी अधिक आवेदनों का निराकरण कर
नागरिक को तय समय-सीमा में सेवाएँ प्रदान की गयीं है।
साभार: मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग
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