मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018

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 मंत्रि-परिषद ने विमानन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश वायु संपर्कता नीति-2018 का अनुमोदन कर दिया है। । इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा विमानन सेवाओं में वृद्धि का प्रस्ताव है।  



नीति का उद्देश्य 

नई नीति का उद्देश्य देश के अन्य हिस्सों और दुनिया के साथ राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़कर पर्यटन की पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करना है। इससे व्यापार और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही नहीं कृषि उत्पादों के निर्यात में भी सहयोग मिलेगा। नीति में विभिन्न श्रेणी के एयर क्राफ्ट के लिए अनुदान राशि भी निर्धारित की गई।

वायु संपर्कता नीति प्रमुख तथ्य 

- प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार एयरलाइंस कंपनियों को अनुदान देगी। 


- विमान कंपनियों को अनुदान राशि एयरक्राफ्ट की सीटों के आधार पर दी जाएगी। 


- नई नीति के तहत डीजीसीए से रजिस्टर्ड  एयरलाइंस   प्रदेश में हवाई अड्डे और हवाई पट्टियों से जुड़े शहरों में विमान सेवाएं शुरू कर सकेंगी। 
 
 
- ये कंपनियां यात्रियों से एक घंटे की हवाई यात्रा  के लिए 2500 रु. किराया ही वसूल सकेंगी। इसके लिए नागरिक विमानन मंत्रालय बिड जारी करेगा। 
 
 
- यदि कोई एयरलाइंस किसी रीजनल रूट का किराया 3000 रु. निर्धारित करती है तो इसमें 500 रु. की राशि राज्य सरकार अदा करेगी।
 
 
- इस राशि में  80 फीसदी  (400 रुपए) का भुगतान केंद्र और 20 फीसदी (100 रुपए) का भुगतान राज्य सरकार करेगी। यह भरपाई वायबिलिटी गेप फंडिंग (वीपीएफ) के तहत की जाएगी। 
 
 
- केंद्रीय विमानन मंत्रालय ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत हवाई अड्डों की केटेगरी को दो श्रेणी में बांटा गया है। इनमें पहली श्रेणी में अंडरसर्व्ड ((जहां हवाई सुविधा है)  और अनसर्व्ड (जहां हवाई सुविधा नहीं है) में बांटा है। पहली श्रेणी  में वे हवाई अड्डे आते हैं जहां एक सप्ताह में सात विमानों की लेंडिंग और टेक ऑफ होता है। प्रदेश में इस श्रेणी के तहत भोपाल, जबलपुर, इंदौर और खजुराहो के हवाई अड्डे आते हैं।
 
 
- वायु सेवा नीति लाभ इन शहरों को : दतिया, खंडवा, गुना, मंदसौर, उज्जैन, सतना,  रीवा  शामिल  होंगे। एयरलाइंस इन शहरों में हवाई सेवा शुरू करने के लिए नई वायु सेवा नीति और आरसीएस का लाभ उठा सकेंगी।  
 
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