उद्योग नीति में संशोधन
industrial policy of madhya pradesh
मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) को जुलाई 2018 में संशोधित करते हुए लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है।
यह मिलेंगी सुविधाएं
- प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेश सहायता।
- विद्युत शुल्क में छूट
- अधोसंरचना विकास सहायता
- स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति
- औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन
- अधोसंरचना विकास सहायता
- भू उपयोग संबंधी सुविधाएँ
उद्योग संवर्धन नीति में अन्य संशोधन
- संशोधन अनुसार बंद ईकाईयों के प्रबंधन में परिवर्तन के बाद पुनर्संचालित करने पर विशेष पैकेज का निर्णय लिया गया।
- औद्योगिक रूप से पिछड़े प्राथमिकता वाले विकासखण्डों में स्थापित होने वाली इकाईयों को विशेष सहायता के लिये निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत भौगोलिक गणक मान्य किया जायेगा।
- म.प्र राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के तहत पट्टे की अवधि में वृद्धि के लिये नियमों में संशोधन किया गया है।
- उद्योग संवर्धन नीति अंतर्गत निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार देने पर वित्तीय सहायता के लिये प्रावधान और पर्यटन परियोजनाओ को उद्योग के समान लाभ देने पर वित्तीय सहायता का विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्रि-परिषद ने उद्योग संवर्धन नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के विकास की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद भी वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 120 करोड़ रूपये की सीमा तक निरंतर रखने की अनुमति प्रदान की।
मध्य प्रदेश समसामयिकी